राष्ट्रपति के बाद अब देश के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव का ऐलान हो गया है। बुधवार को चुनाव आयोग की तरफ से देश की दूसरी तरफ से सावधान एक पद उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की गई। मौजूदा टेस्ट की वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। इससे पहले नये उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना है। उसी को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की है।
बुधवार को चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव कार्यक्रमों की जानकारी दी। उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए 6 अगस्त को जरूरत पड़ने पर मतदान कराया जाएगा। और उसी दिन मतगणना भी होगी। चुनाव की अधिसूचना 5 जुलाई को जारी होगी। उम्मीदवार 19 जुलाई तक अपना नामांकन कर सकते हैं और 22 जुलाई नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है।
भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव सीधे जनता द्वारा ना हो करके एक इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में दोनों सदन के सदस्य शामिल होते हैं जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम से चुनाव करते है।
भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 साल हो गई हो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही उम्मीदवार वैसे हों जो राज्यसभा के लिए चुने जाने की योग्यता रखते हों। उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र का वोटर होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर है वो चुनाव लड़ने के लिए पात्र नहीं है। अगर उम्मीदवार संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का मेंबर है तो चुनाव जीतने के बाद उन्हें अपनी सदस्यता छोड़नी होगी।
द डेमोक्रेटिक मिरर के लिए,
उद्देश्य ठाकुर की रिपोर्ट